फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal govt eases rules for making driving license

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

Sun, 19 Jun 2016 11:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 19 Jun 2016 11:18 AM IST
विज्ञापन
himachal govt eases rules for making driving license
ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। कागजी औपचारिकताएं पूरी होने पर परिवहन विभाग तीन दिन के भीतर लर्निंग लाइसेंस बनाकर देगा। परमानेंट और इंटरनेशनल लाइसेंस छह दिन के बीच बनाया जाएगा।

विज्ञापन


परिवहन विभाग ने चार सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ला दिया है। निर्धारित समय के भीतर सेवाएं नहीं मिलने पर लोग अपीलीय अथॉरिटी को शिकायत कर सकेंगे।
विज्ञापन


प्रधान सचिव परिवहन संजय गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। परिवहन विभाग ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत गाड़ियों का पंजीकरण छह दिन में करना अनिवार्य किया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोगों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कागजात का होना और फीस को जमा करने की शर्त रखी गई है। जो भी व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आवेदन करेगा, उसे तय समय में सेवा मुहैया करवाई जाएगी।


अगर कोई व्यक्ति सभी औपचारिकताओं को पूरा करता है और उसके बाद भी उसे तय समय के भीतर लाइसेंस नहीं मिलता या गाड़ी का पंजीकरण नहीं होता है तो वह व्यक्ति अपीलीय अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकता है। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन विभाग को प्रथम अपीलीय और निदेशक परिवहन को द्वितीय अपीलीय अथॉरिटी नियुक्त किया गया है।
Published by Arvind Thakur

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed