भवन निर्माण नियमों में छूट देगी हिमाचल सरकार, 20 हजार लोगों को मिलेगी राहत
कुल्लू-मनाली प्लानिंग एरिया की तर्ज पर अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी करीब 20 हजार लोगों को भवन निर्माण के नियमों में छूट देने की तैयारी है। प्लानिंग एरिया में पार्किंग की ऊंचाई 2.75 से बढ़ाकर 3 मीटर, सड़क के साथ बनने वाले भवन में पार्किंग के 10 फीसदी एरिया को निर्माण में इस्तेमाल करने का प्रारूप तैयार किया गया है।
एटिक की ऊंचाई भी 2.50 से बढ़ाकर 2.75 मीटर और भवन की सीढ़ियों को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफ एआर) से बाहर करने की छूट मिल सकती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने बीती कैबिनेट बैठक में कुल्लू-मनाली प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण में छूट दी थी, जिसके बाद अन्य प्लानिंग एरिया में भी यह मांग उठने लगी है। ऐसे में सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया विभाग को प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, सड़क के साथ बने भवन की एक मंजिल में 10 फीसदी एरिया में निर्माण की अनुमति मिलने से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। लोग घरों की पार्किंग छोड़कर सड़कों पर वाहन खड़े कर सकते हैं।
प्रदेश वासियों को भवन निर्माण कार्य के नियमों में छूट दी जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को कैबिनेट के लिए प्रारूप तैयार करने को कहा है। आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। इस फैसले से हजारों भवन मालिकों को राहत मिलेगी। - सी पालरासु, सचिव शहरी विकास विभाग