हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- असली भू-मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकते अतिक्रमणकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 01 May 2025 11:05 AM IST
सार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कैंथला की पीठ ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला