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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Criminal cases will be registered against operators of liquor vends running without food license.

हिमाचल: बिना फूड लाइसेंस चल रहे शराब ठेकों के संचालकों पर दर्ज होंगे आपराधिक मामले

Thu, 25 Jan 2024 10:36 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्रनगर (मंडी)
संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्रनगर (मंडी) Published by: Krishan Singh Updated Thu, 25 Jan 2024 10:36 AM IST
सार

शराब के ठेकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दबिश देकर अब लापरवाह संचालकों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 

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Himachal: Criminal cases will be registered against operators of liquor vends running without food license.
शराब(सांकेतिक) - फोटो : Social Media

विस्तार

बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दबिश देकर अब लापरवाह संचालकों के खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंडी जिला में भी नियमों की अवहेलना के मामले सामने आने पर प्रदेश स्वास्थ्य सचिव से लिखित पत्राचार कर ठेके संचालकों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मांगी है। मंडी जिला में चल रहे शराब के ठेकों पर हाल ही में की गई आवश्यक कार्रवाई में बिना फूड लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों का खुलासा होने के बाद अब मंडी जिला भर के 200 से अधिक शराब के ठेकों के दस्तावेज खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांचे जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीमें भी फील्ड पर उतारी गई हैं।

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बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन ने बताया कि मंडी जिला में शराब के चार ठेकों में औचक निरीक्षण के दौरान फूड के लाइसेंस नहीं पाए गए। इस दौरान कब्जे में लिए गए चार शराब के सैंपल भी जब प्रयोगशाला में गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए तो इसमें दो सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाकर मामला संबंधित न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत शराब एक पेय पदार्थ है।

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इससे संबंधित व्यवसायियों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है ताकि मिलावटी शराब और इसकी गुणवत्ता की जांच भी समय पर हो सके। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला में चल रहे शराब के ठेकों के संबंध की जानकारी राज्य कर एवं आबकारी विभाग से मांगी गई है। जिन शराब ठेकों के संचालकों के पास फूड लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाएंगे। इसमें दस लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

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