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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Can be included in BPL category on the recommendation of Panchayat Secretary, Rural Development

हिमाचल: पंचायत सचिव की अनुशंसा पर भी बीपीएल श्रेणी में हो सकेंगे शामिल, ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए आदेश

Mon, 18 Aug 2025 12:25 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 18 Aug 2025 12:25 PM IST
सार

बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया बदलेगी। बिना आवेदन के भी पंचायत सचिव की अनुशंसा पर बीपीएल सूची में पात्र परिवार शामिल हो सकेंगे।

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Himachal: Can be included in BPL category on the recommendation of Panchayat Secretary, Rural Development
बीपीएल राशन कार्ड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल में बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया बदलेगी। बिना आवेदन के भी पंचायत सचिव की अनुशंसा पर बीपीएल सूची में पात्र परिवार शामिल हो सकेंगे। अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले, इसे लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि यदि किसी परिवार ने राज्य व केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा ले ली है, तो भी उस परिवार को बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा।

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27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो, लेकिन 25 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, इन्हें भी बीपीएल परिवार की श्रेणी में लाया जाए। 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग, डायलिसिस करवाने वाले, हेपेटाइटस-बी, एचआईवी इत्यादि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त और दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने वाले व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी में शामिल होंगे। मुखिया के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के गंभीर बीमार होने पर भी उनकी पात्रता इस श्रेणी में आएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसको लेकर पहले ही ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक की थी, उन्होंने बीपीएल का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

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