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कैबिनेट मंत्री की पत्नी सहित 40 शिक्षकों को पदोन्नति नियमों में दी छूट, पीजी में नहीं थे पर्याप्त अंक
Mon, 23 Nov 2020 08:32 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 23 Nov 2020 08:32 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए एक नए मंत्री की पत्नी सहित 40 शिक्षकों की पदोन्नति के आड़े आ रहे नियमों में सरकार ने छूट दे दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में टीजीटी से स्कूल प्रवक्ता न्यू बनने के लिए जिन शिक्षकों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में पर्याप्त अंक नहीं थे, उन्हें एकमुश्त छूट देकर राहत दे दी गई है। सोमवार को दिन भर सोशल मीडिया पर यह मामला गर्माया रहा।
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टीजीटी के आरएंडपी नियमों के तहत वर्ष 2010 के बाद पदोन्नत होने वाले शिक्षकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में पचास फीसदी अंक होना जरूरी कर दिया गया है। 2010 से पहले पदोन्नत शिक्षकों के लिए यह नियम नहीं था। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत मंत्रिमंडल की बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा था।
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प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2002 में नियुक्त टीजीटी जो 2008 के बाद नियमित हुए, उन्हें पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों से छूट दी जाए। मंत्रिमंडल ने चर्चा करने के बाद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इन शिक्षकों की स्कूल प्रवक्ता न्यू बनने की राह आसान कर दी है।
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मंत्री की पत्नी जिला बिलासपुर में कार्यरत हैं। इनके साथ लगे कई शिक्षक कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नत भी हो चुके हैं। अब सरकार ने इन शेष शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेते हुए, इन्हें राहत दे दी है।