फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Orders for the inclusion of legal heirs in a lawsuit following the death of the defendant

Bilaspur News: प्रतिवादी की मौत के बाद वारिसों को मुकदमे में शामिल करने के आदेश

Thu, 29 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Orders for the inclusion of legal heirs in a lawsuit following the death of the defendant
घुमारवीं अदालत ने देरी माफ कर दोनों आवेदन किए मंजूर, 30 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं स्थित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमे के दौरान दिवंगत हुए प्रतिवादी के कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए दोनों आवेदन मंजूर कर लिए। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर 2026 को होगी।
वादी के अनुसार, प्रतिवादी का 11 मार्च 2024 को निधन हो गया था। इसकी जानकारी वादी को 21 जुलाई 2024 को अपने अधिवक्ता से चर्चा के दौरान मिली। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर कानूनी वारिसों को मुकदमे में शामिल करने के लिए आवेदन दायर किया गया। वादी ने आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की मांग की थी।
विज्ञापन

प्रतिवादी पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए दलील दी कि निधन की जानकारी सार्वजनिक होती है और कानून की जानकारी न होना देरी का उचित आधार नहीं है। प्रतिवादी पक्ष ने यह भी बताया कि दिवंगत प्रतिवादी ने 12 दिसंबर 2019 को पंजीकृत वसीयत की थी। इसी आधार पर आवेदन को समय सीमा से बाहर बताते हुए खारिज करने की मांग की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मुकदमे के उचित निपटारे के लिए दिवंगत प्रतिवादी के कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाना आवश्यक है। इसके बाद अदालत ने देरी माफ करते हुए वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने की अर्जी मंजूर कर ली। अब कानूनी वारिसों को नोटिस जारी किए जाएंगे और मामले की सुनवाई 30 दिसंबर 2026 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed