हिमाचल: छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, एक महीने में आत्मसमर्पण करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 05 Apr 2025 10:30 AM IST
सार
शीर्ष कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक महीने में आत्मसमर्पण के आदेश दिए हैं। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने हिमाचल हाईकोर्ट में यह जानकारी दी।
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छात्रवृत्ति घोटाला
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क