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हिमाचल में इस दिन से थम जाएगा चुनाव प्रचार, रोड शो पर लगेगी रोक

Mon, 06 Nov 2017 10:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 06 Nov 2017 10:04 AM IST
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himachal assembly election election campaign will end from seven november

हिमाचल में नौ नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सात नवंबर को शाम पांच से चुनाव प्रचार थम जाएगा। मंगलवार शाम से प्रदेश में जनसभाओं, लाउड स्पीकर और रोड शो पर रोक लग जाएगी। 

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सात नवंबर शाम पांच बजे के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। नौ नवंबर को मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए पुलिस, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान ड्यूटी पर पहुंच गए हैं।
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कई स्कूलों पर तालाबंदी की नौबत
चुनाव ड्यूटियों के लिए शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों को भी रवाना कर दिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने चार दिन पहले ही कर्मियों को भेजा गया है। शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी पर जाने के चलते प्रदेश के कई स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में तैनात पुरुष शिक्षकों की इस बार चुनाव ड्यूटियां लगाई गई हैं। उधर, एचआरटीसी की दर्जनों बसें भी चुनाव ड्यूटी पर लगाई गई हैं। इस कारण प्रदेश में कई जगह रूट प्रभावित होने की संभावना है। मतदान के दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने नौ नवंबर को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिलने का पूर्वानुमान जताया है।

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सात से नौ नवंबर तक शराब बेचने और परोसने पर रोक

himachal assembly election election campaign will end from seven november

 प्रदेश में सात से नौ नवंबर और 18 दिसंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारु मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। 


सरकारी आदेशों के अनुसार 7 नवंबर शाम पांच बजे से 9 नवंबर शाम पांच बजे तक और 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप ड्राई डे घोषित किया गया है।

निर्देशों के अनुसार इन दिनों किसी भी प्रकार की शराब की न तो बिक्री होगी और न ही इसे किसी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थल पर उपलब्ध करवाया जाएगा।  इन दिनों प्रदेश में किसी भी ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा संस्थान में शराब बेचने अथवा बांटने की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी क्लब, सितारा होटल, रेस्टोरेंट और किसी के भी द्वारा संचालित होटलों में इन दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। चाहे उनके पास इसके लिए किसी दूसरी श्रेणी का लाइसेंस ही उपलब्ध क्यों न हो। उन्होंने कहा कि इस अवधि में व्यक्तियों द्वारा शराब के संग्रह करने पर भी अंकुश लगाया जाएगा।

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