Himachal: संगठित होकर नकल कराने वालों को दस साल की कैद, एक करोड़ जुर्माना, विधेयक पेश
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 02 Sep 2025 10:33 AM IST
सार
अगर कोई नकल करवाने या अनुचित साधन से लोक परीक्षा में संगठित अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में पांच वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
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- फोटो : अमर उजाला