फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Action will be taken against those who do not follow the EPF Act, the matter was raised in the meeti

हिमाचल: ईपीएफ अधिनियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, बैठक में उठा मामला

Fri, 18 Jul 2025 11:08 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Jul 2025 11:08 AM IST
सार

श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से ईएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।

विज्ञापन
Himachal: Action will be taken against those who do not follow the EPF Act, the matter was raised in the meeti
ईपीएफओ - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों में सेवाएं दे रहे कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह मामला उठा है। ऐसे ठेकेदारों पर विभाग कार्रवाई अमल में लाएगा। श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से ईएलआई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ईपीएफओ के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।

विज्ञापन


बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में इंप्लाइमेंट लिंक्ड इंसेन्टिव (ईएलआई) योजना के क्रियान्वयन की रणनीति बनाना, निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करना और हितधारकों, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरुकता बढ़ाना है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफ कार्यालय शिमला अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रतिदिन ईएलआई योजना का विवरण अपडेट कर रहा है और नियोक्ताओं को भी ईमेल के माध्यम से योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
विज्ञापन


योजना के भाग-ए के तहत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को सरकार द्वारा दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। केवल वे ही लोग पात्र होंगे जिनका एक महीने का वेतन एक लाख रुपये तक है। योजना की पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी 12 महीने की सेवा के बाद। योजना का भाग-बी सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन के संबंध में है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को दो वर्षों तक अतिरिक्त रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह अधिकतम 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए योजना का लाभ तीसरे एवं चौथे वर्ष के लिए भी दिया जाएगा। श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा भी बैठक में उपस्थित थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed