हिमाचल: हंसता-खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा, प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस को किया रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:15 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई शादीशुदा नाबालिग लड़की बच्चे को जन्म देने अस्पताल जाती है, तो सिर्फ इस वजह से उसके पति या ससुराल वालों पर पॉक्सो जैसा गंभीर केस दर्ज नहीं किया जा सकता।
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अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला