फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   final arguments in the Hati case will now be held on June 2nd; learn about other important decisions of the Hi

Himachal: हाटी मामले में अब 2 जून को होगी अंतिम बहस, जानें हाईकोर्ट के अन्य बड़े फैसले

Sat, 18 Apr 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 18 Apr 2026 06:00 AM IST
सार

 हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा को लेकर दायर याचिकाओं पर अब 2 जून को बहस होगी। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। 

विज्ञापन
final arguments in the Hati case will now be held on June 2nd; learn about other important decisions of the Hi
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा को लेकर दायर याचिकाओं पर अब 2 जून को बहस होगी। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि निरसन और संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद 2023 का अधिनियम संख्या 14 (संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन)अब भी प्रभावी है। जबकि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि इस नए विधेयक के कारण विचाराधीन याचिकाएं अब निरर्थक हो गई हैं और इनका कोई कानूनी आधार नहीं बचा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या 2023 के संशोधन अधिनियम के तहत किए गए बदलाव अभी भी प्रभावी हैं या उन्हें निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 के तहत समाप्त कर दिया गया है। खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तथ्यों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यद्यपि 2023 के संशोधन अधिनियम को 2025 के निरसन विधेयक की अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान में किए गए मूल संशोधन समाप्त हो गए हैं।

विज्ञापन

परिवहन योजना के कार्यान्वयन पर यथास्थिति बरकरार रखने के दिए आदेश
 हाईकोर्ट ने प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। ऑपरेटर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने विवादित योजना के कार्यान्वयन पर वर्तमान यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस निर्णय के बाद अब हिमाचल पथ परिवहन की ओर से प्रस्तावित नई परमिट स्कीम के तहत नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि मामले पर अगली सुनवाई में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। हाईकोर्ट में यह याचिका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर की गई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादी केंद्र सरकार,राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। याचिका में सरकार की प्रस्तावित योजना की कानूनी वैधता को चुनौती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

2016 से 2018 के बीच रिटायर वन  निगम के कर्मियों की ग्रेच्युटी पर पेंच
प्रदेश हाईकोर्ट में वन विकास निगम के कर्मचारियों की संशोधित ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय सूद ने स्पष्ट किया कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) ने निर्णय लिया था कि 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों को संशोधित ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, इस निर्णय के कार्यान्वयन में तकनीकी बाधाएं सामने आई हैं।

विज्ञापन

वन निगम के वित्तीय सलाहकार और प्रदेश सरकार के वित्त सचिव ने निर्देश दिया है कि निगम पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है।इस नियम के अनुसार, संशोधित ग्रेच्युटी केवल केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की तिथि यानी 29 मार्च 2018 से ही देय है। इसी दिन ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई थी। प्रबंध निदेशक ने अदालत को बताया कि इसी पृष्ठभूमि के कारण वर्तमान में संशोधित ग्रेच्युटी केवल उन कर्मचारियों को दी गई है जो 29 मार्च 2018 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। वही, 1 जनवरी 2016 से 29 मार्च 2018 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह गए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत अब इस मामले को मैरिट के आधार पर तय करेगी। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed