शिमला: हाईकोर्ट का पुलिस कर्मी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों पर दखल से इनकार
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 25 Apr 2022 09:57 PM IST
सार
न्यायाधीश तरलोक चौहान ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह माना जा सकता है कि अनुशासित बल के एक सदस्य याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद उसने सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
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