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प्रदूषण की जद में ये शहर, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 14 Sep 2017 01:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 14 Sep 2017 01:23 PM IST
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high court issued notice to pollution control board

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में फैल रहे प्रदूषण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव और बीबीएन विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह अपने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और बीबीएन विकास प्राधिकरण को आदेश दिए थे कि अगर कोई उद्योग इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के साथ एग्रीमेंट करने के बाद भी अपना प्रदूषित पानी इन प्लांटों में नहीं भेज रहे हैं तो उनके बिजली व पानी के कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएं। 

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हाईकोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे उद्योगपतियों द्वारा आवेदन दाखिल किया गया था, जिनके बिजली व पानी के कनेक्शन हाईकोर्ट के आदेशानुसार काट दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने उद्योगपतियों के आवेदन पर आदेश पारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि कोई उद्योग अगर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए अपना प्रदूषित जल सीईटीपी में डालने लग गए हैं तो उनके बिजली व पानी के कनेक्शन बहाल कर दिए जाएं। मामले पर सुनवाई 14 सितंबर के लिए निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विद्युत बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को भी प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। वीरवार को मामले पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष होगी।

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