Himachal: अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-नियमों में संशोधन करे सरकार, उल्लंघन करने वालों पर हो कार्रवाई
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 29 Jan 2025 10:03 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना एक माह में संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाए। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के आदेश दिए।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला