{"_id":"583d9c3c4f1c1b0c1ede632a","slug":"high-court-decision-second-wife-have-no-rights-on-family-pension","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी नहीं होगी पेंशन की हकदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी नहीं होगी पेंशन की हकदार
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 30 Nov 2016 09:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि दूसरी पत्नी का पारिवारिक पेंशन पर कोई हक नहीं होगा। कोर्ट ने दूसरी पत्नी की ओर से पारिवारिक पेंशन के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
प्रार्थी पत्नी का दावा था कि वह पारिवारिक पेंशन पर कानूनी तौर पर हक रखती है, क्योंकि वह मृतक हवलदार सोहन सिंह की कानूनन पत्नी थी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब कानूनी रूप से दूसरी शादी शून्य मानी जाती हो तो स्वाभाविक है कि वह पेंशन नियमों के तहत भी संरक्षण की हकदार नहीं हो सकती।
विज्ञापन
दूसरी पत्नी केवल उसी स्थिति में पेंशन का हक रखती है यदि किसी पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करना जायज हो। कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिंदू धर्म के मामलों में दूसरी पत्नी अवैध होती है इसलिए उसे शादी से जुड़े कोई भी कानूनी लाभ नहीं दिए जा सकते।
विज्ञापन
अपीलकर्ता ने कमला देवी द्वारा रक्षा मंत्रालय की उस कार्यवाही पर आपत्ति जताई थी जिसके तहत उसे पारिवारिक पेंशन के अयोग्य घोषित किया गया था।