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अब इस तारीख को होगी वीरभद्र मामले की सुनवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 07 Aug 2015 01:15 PM IST
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हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और धन शोधन (मनी लॉड्रिंग) मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुनवाई एक सितंबर तय की है। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई तय हुई।
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इससे पहले हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई दूसरी खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से नवंबर 2013 में याचिका दायर की थी।
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याचिका में आग्रह किया गया था कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब वह केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री थे तो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त रहे थे।
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जनवरी 2014 में वकील प्रशांत भूषण ने एक और अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि वीरभद्र ने बतौर मुख्यमंत्री भी रिश्वत ली थी।