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एमबीबीएस दाखिला मामले की सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने ये कहा

Tue, 03 Jul 2018 08:23 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 03 Jul 2018 08:23 PM IST
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Hearing of MBBS admission case in hp high court on july 5

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एमबीबीएस दाखिला मामले पर सुनवाई पांच जुलाई के लिए टल गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों से पढ़ाई करने वाले हिमाचली छात्रों का दाखिला आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा।

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सरकार ने बाहरी राज्यों से पढ़ाई करने वाले हिमाचली छात्रों को दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे छात्र हैं जिनके अभिभावक बाहरी राज्यों अथवा केंद्र सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में हैं या कभी रहे थे।
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दूसरी श्रेणी में वे छात्र हैं जिनके अभिभावक निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या कभी रहे थे। अभिभावकों की राज्य से बाहर नौकरी या व्यवसाय होने के कारण ये छात्र
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हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से जरूरी दो कक्षाएं पास नहीं कर सके। 


 

यहां जानिए क्या है पूरा मामला

Hearing of MBBS admission case in hp high court on july 5

मौजूदा सत्र में पहली श्रेणी के छात्रों को इस शर्त से छूट दी गई और दूसरी श्रेणी के छात्रों को इस छूट का कोई लाभ नहीं दिया गया। दूसरी श्रेणी के कुछ छात्रों ने इस छूट का लाभ मांगते हुए कहा कि उनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है।

शैक्षणिक सत्र 2013-14 से लेकर 2017-18 तक दोनों तरह की श्रेणियों के छात्रों को दाखिले में छूट दी गई थी, जबकि इस बार उन्हें यह छूट नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने मामले पर पिछली सुनवाई के बाद काउंसलिंग के बाद पहली श्रेणी के छात्रों का ब्योरा मांगा था, जिससे उनको याचिकाओं में प्रतिवादी बनाया जा

सके और वे कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख सकेें। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक ठाकुर की खंडपीठ ने एचपीयू के आवेदन पर उन्हें यह ब्योरा पांच जुलाई तक कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए।

कोर्ट ने इसके अलावा दोनों श्रेणियों के उन छात्रों का भी ब्योरा मांगा है, जिन्हें वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक इस छूट का लाभ दिया जा चुका है। इस मामले पर सुनवाई पांच जुलाई को होगी।

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