फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hearing in high court in hpca case

HPCA: सीएम संबंधी याचिका पर सुनवाई टली

Mon, 12 May 2014 11:03 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 12 May 2014 11:03 PM IST
विज्ञापन
hearing in high court in hpca case

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को निजी तौर पर डिफेंडेंट (वह जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए) बनाए जाने संबंधी एचपीसीए की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में करीब तीन घंटे बहस हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस तरलोक चौहान की खंडपीठ ने बुधवार तक इस केस की सुनवाई टाल दी।

विज्ञापन


सोमवार को एचपीसीए की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल
श्रवण डोगरा ने जिरह की। एचपीसीए ने अपनी याचिका के जरिये मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, डीजीपी संजय कुमार, डीसी कांगड़ा सी. पालरसु और एसपी कांगड़ा बलबीर ठाकुर को निजी तौर पर डिफेंडेंट बनाने का आग्रह किया है।
विज्ञापन


इसके बाद दिए गए आवेदन के जरिये मूल याचिका को संशोधित करने और पंजीयक सहकारी सभाएं को भी डिफेंडेंट बनाने का आग्रह भी किया गया है। सोमवार को कोर्ट में बहस की दौरान एचपीसीए की ओर से कहा गया कि 26 अक्टूबर की आधी रात को जिस तरह से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का ताला तोड़कर कब्जे का प्रयास हुआ, ये राजनीतिक प्रताड़ना का कृत्य है और ये मुख्यमंत्री के कहने पर किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


चूंकि, सरकार ने कांग्रेस चार्जशीट के आधार पर ये फैसला लिया था, इसलिए ये राजनीतिक दुर्भावना का उदाहरण भी है। दूसरी ओर, एडवोकेट जनरल ने एचपीसीए की इस याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि ये फैसला कैबिनेट का था।


सरकार ने पंजीयक सहकारी सभाएं पर इस केस में अगला कदम उठाने पर लगाई गई रोक को भी हटाने का आग्रह किया है। हालांकि, सरकार की ओर से बहस अभी जारी है। बुधवार को ये नए सिरे से शुरू होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed