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HP High Court: कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर की याचिका पर सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित

Wed, 21 Dec 2022 09:35 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Dec 2022 09:35 PM IST
सार

श्रीनयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने मतगणना में अनियमितताएं बरतने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। 

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Hearing fixed on December 26 on the petition of Congress candidate Ramlal Thakur
रामलाल ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के श्रीनयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने मतगणना में अनियमितताएं बरतने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गईं। इससे याचिकाकर्ता सिर्फ 171 मतों से हार गया।

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चुनाव अधिकारी पर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए उसे प्रतिवादी बनाया गया है। दलील दी गई है कि मतगणना तक 2816 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे। इनमें से 341 बैलेट बिना याचिकाकर्ता और उसके एजेंट को बताए ही अमान्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद 2475 बैलेट की मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी ने 14 वोट रद्द कर दिए। याचिकाकर्ता ने रणधीर शर्मा, भाग सिंह, दीपक कुमार, नरेंद्र सिंह, चुनाव आयोग सहित चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। 

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