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Shimla News: पीटकर घर से निकाल दी थी पत्नी अब हर माह देने होंगे पांच हजार

Fri, 24 Jul 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 11:58 PM IST
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He had beaten his wife and thrown her out of the house; now, he will have to pay five thousand rupees every month.
शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-एक शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकार महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को हर महीने 5 हजार रुपये भरण-पोषण खर्च देने का आदेश दिया है। शिमला निवासी शिकायतकर्ता सावित्री सैनी ने अपने पंजाब निवासी पति हरकमल प्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों का विवाह 6 मार्च 2011 को हुआ था और उनकी एक 7 साल की बेटी भी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था तथा 27 अगस्त 2023 को उसे पीटकर घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह शिमला स्थित अपने मायके में रह रही है। मामले में सुनवाई के दौरान पति अदालत में पेश नहीं हुआ जिसके बाद 23 नवंबर 2024 को अदालत ने उसे एकतरफा कर दिया था। अदालत ने पत्नी के बयानों और साक्ष्यों को सही मानते हुए पति को आदेश दिया कि वह याचिका दायर करने की तिथि से 5 हजार रुपये प्रति माह भरण-पोषण राशि का भुगतान करें। इसके अलावा मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उत्पीड़न के लिए 5 हजार रुपये का अलग से मुआवजा दे। याचिकाकर्ता अपने ससुराल पक्ष के साथ रहना चाहेगी तो प्रतिवादी उसे साझा घर से बेदखल नहीं करेगा। संवाद
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