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शिमला: गुड़िया मामले में 28 मई तक टली दोषी की सजा पर सुनवाई

Tue, 18 May 2021 08:27 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 18 May 2021 08:27 PM IST
सार

जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को  लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

 

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gudiya case shimla: Hearing on the Sentence of the convict deferred till May 28
कोर्ट(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी की सजा को लेकर 18 मई को होने वाली सुनवाई अब 28 मई को होगी। अदालत ने 28 अप्रैल को इस मामले में चरानी निलू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सजा पर फैसले के लिए सुनवाई 18 मई को निर्धारित की थी।

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बता दें कि 2017 में  हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में सीबीआई की ओर से चालान पेश किया गया था, जिसमें आरोपी नीलू चरानी को अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दे दिया था।
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कोरोना कर्फ्यू की लागू बंदिशों और शिमला बार एसोसिएशन की ओर से लिए निर्णय को देखते हुए अदालत ने सजा को लेकर होने वाली सुनवाई के लिए 28 मई की तिथि तय की है।
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गौर हो कि कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। छात्रा 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी जंगल में मृत मिली थी। मामले की जांच में पाया गया था कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। 

 

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