{"_id":"65609598234e93274c00a9d8","slug":"government-has-decided-to-exempt-pending-fines-for-scrapping-old-vehicles-2023-11-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मिलेगी लंबित जुर्माने में छूट, सरकार ने लिया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal: पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मिलेगी लंबित जुर्माने में छूट, सरकार ने लिया फैसला
Fri, 24 Nov 2023 05:53 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 24 Nov 2023 05:53 PM IST
सार
पुराने वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप करवाते हैं तो उन्हें वाहन पर लंबित जुर्माने और ब्याज में एक साल के लिए छूट मिलेगी। पर्यावरण सरंक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।
विज्ञापन
वाहन स्क्रैपिंग(सांकेतिक)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
वाहन मालिक यदि अपने पुराने वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप करवाते हैं तो उन्हें वाहन पर लंबित जुर्माने और ब्याज में एक साल के लिए छूट मिलेगी। पर्यावरण सरंक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में फिलहाल कोई भी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) नहीं है। हिमाचल के लोगों के लिए सबसे नजदीकी आरवीएसएफ चंडीगढ़ में है। आरवीएसएफ के ओर से जारी वैध प्रमाणपत्र पर वाहन मालिक को छूट मिलेगी।
विज्ञापन
इतना ही नहीं, नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 फीसदी और परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक 15 फीसदी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वाहन उद्योग और इससे संबंधित क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे कदम कारगर साबित होंगे।
विज्ञापन