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करंट लगने से मौत पर आश्रितों को मिलेंगे चार लाख, अधिसूचना जारी

Thu, 27 Jul 2017 01:09 PM IST
रोशन ठाकुर/अमर उजाला, कुल्लू
रोशन ठाकुर/अमर उजाला, कुल्लू Updated Thu, 27 Jul 2017 01:09 PM IST
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four lakh rupee compensation on death by Electrocution

बिजली का करंट लगने से व्यक्ति की मौत होने पर अब सरकार चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा पालतू और लावारिस जानवरों के काटने से हुई मौत पर भी मृतक के परिजनों को यह सहायता राशि मिलेगी।

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पहले इस मुआवजा राशि का प्रावधान केवल ढांक और पेड़ आदि से गिर कर होने वाली मौत के लिए था। सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर इसमें तीन अलग तरह के केसों को भी शामिल किया है। 
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राहत नियमावली के तहत आश्रितों को मिलने वाली यह राशि चार लाख कर दी गई हे। इस तरह के हादसे होने पर अगर आश्रित के दस्तावेजों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर आदि संलग्न नहीं है तो उन्हें भी अन्य सबूतों के आधार पर राहत दी जाएगी।
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चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायत प्रधान और स्थानीय लोगों के बयान के अनुसार मृत्यु के कारण स्पष्ट होने को अन्य सबूत माना जाएगा।

एसडीएम कुल्लू रोहित राठौर ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से राहत नियमावली के तहत जारी संशोधित अधिसूचना की कॉपी मिल गई है। प्रशासन नई अधिसूचना के तहत ही ऐसे केसों के मृतकों के आश्रितों को यह मदद मुहैया कराएगा।

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