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हिमाचल: सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी स्टाफ आएगा, आदेश जारी
Mon, 25 May 2020 12:34 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 25 May 2020 12:34 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी स्टाफ रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश 26 मई मंगलवार से लागू होंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 50 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा।
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इससे पहले दफ्तरों में 30 फीसदी स्टाफ डयूटी दे रहा था। मुलाजिमों को फोन पर आरोग्य ऐप अपलोड करना अनिवार्य है। घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। कर्मचारियों के आने और जाने के लिए दो ग्रुप होंगे। पहला सुबह दस से शाम पांच बजे, जबकि दूसरा साढ़े 10 से शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय में रहेगा।
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बड़ी बैठकें नहीं होंगी। कर्मचारियों को सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क या फेस कवर पहनना होगा। ये आदेश कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। आपातकाल व जरूरी सेवा में लगे फील्ड स्टाफ के लिए भी इस आदेश को लागू नहीं माना जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
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