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प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण नियमों में छूट, हजारों लोगों को होगा फायदा
Sat, 04 Jan 2020 01:30 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 04 Jan 2020 01:30 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार ने कुल्लू-मनाली प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण के दौरान नियमों में छूट दी है। प्लानिंग एरिया में पार्किंग की ऊंचाई 2.75 से बढ़ाकर 3 मीटर, सड़क के साथ बनने वाले भवन में पार्किंग के 10 फीसदी एरिया को निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे।
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कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। साथ ही एटिक की ऊंचाई भी 2.50 से बढ़ाकर 2.75 मीटर और भवन की सीढ़ियों को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफ एआर) से बाहर करने की छूट दी है। सड़क के साथ बने भवन की एक मंजिल में 10 फ ीसदी एरिया में निर्माण की अनुमति दी गई है।
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उल्लेखनीय है कि कुल्लू-मनाली के लोग काफी समय से सरकार से यह मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुल्लू मनाली दौरे के दौरान भी लोगों ने यह बात रखी थी। इसके बाद मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया गया था।
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अब कुल्लू-मनाली में लोगों को राहत देने से हिमाचल के अन्य प्लानिंग एरिया में भी भवन निर्माण में छूट देने की मांग उठ रही है। हालांकि, सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को इसका ड्राप्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगामी कैबिनेट बैठक में मामले को लाया जाना है।