{"_id":"c563303db83384786a4858d51e0e132c","slug":"driver-sentenced-to-two-years-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ड्राइवर को दो साल की सजा बहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ड्राइवर को दो साल की सजा बहाल
जेएनएफ
Updated Tue, 09 Sep 2014 02:10 AM IST
विज्ञापन
प्रिंसिपल सेशन जज कठुआ विनोद चटर्जी कौल ने टाटा सूमो ड्राइवर दविंदर सिंह की दो साल की सजा को बहाल रखा है। ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ उसने कोर्ट में अपील की थी। जज ने अपील की दलीलों पर विचार करने के बाद अपील को खारिज करते हुए आरोपी को सजा काटने के लिए जिला जेल भेज दिया।
विज्ञापन
मामला दस मार्च, 2006 का है। पठानकोट का दविंदर सिंह टाटा सूमो लेकर जम्मू से पठानकोट की ओर जा रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग बरनोटी स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज के पास मारुति कार से सूमो की टक्कर हो गई। इसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हुए थे। एफआईआर के बाद मामले की छानबीन कर पुलिस ने चालान पेश किया तो मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन