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Himachal News: पीजी करने के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के मिलेंगे प्रोत्साहन अंक

Sat, 26 Aug 2023 06:09 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 26 Aug 2023 06:09 PM IST
सार

अब पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने के प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से अदालत को दी गई। 

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Doctors will get incentive points for jobs in rural areas for doing PG
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद स्नातकोत्तर (पीजी) करने के लिए चिकित्सकों को राज्य सरकार से बड़ी राहत मिली है। अब पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने के प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से अदालत को दी गई। अदालत को बताया गया कि कैबिनेट से नई नीति को मंजूरी मिल गई है। कुछ औपचारिकताओं के बाद नई नीति अदालत में पेश की जाएगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की है।

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याचिकाकर्ता डॉक्टर अभिनव अवस्थी ने अदालत को बताया कि चिकित्सा अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उनमें से एक उन्हें राज्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य पीजी नीति में 2017 में संशोधन किया गया था। इसके तहत सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की गई और सेवाकालीन कोटा हटा दिया गया। इसे बाद में 2019 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को कुछ लाभ मिला जिसे 2017 की नीति में अस्वीकार कर दिया गया था। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 के फैसले के खिलाफ फैसला सुनाया था।
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राज्य सरकार ने इस फैसले के आधार पर 2017 की नीति बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों ने अपनी पीजी नीति फिर से संशोधित की। हालांकि, हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उसी नीति को जारी रखा। इस नीति के तहत चिकित्सकों को प्रोत्साहन अंक देने के लिए हिमाचल प्रदेश को छह भागों में बांटा गया था। याचिकाकर्ता ने इस नीति के खिलाफ 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पीजी नीति में सुधार का आदेश दिया था। अदालत के आदेशों के बाद अब सरकार ने हिमाचल के दूरदराज, कठिन और ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया है, जिसके आधार पर पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे।

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