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District Court Shimla: चिट्टे के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Thu, 23 May 2024 07:55 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 23 May 2024 07:55 PM IST
सार

शिमला जिला न्यायालय ने को चिट्टा रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया और चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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District Court Shimla sentenced the accused to four years rigorous imprisonment in Chitta case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

जिला न्यायालय शिमला की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को चिट्टा रखने के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 

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अतिरिक्त जिला विशेष न्यायाधीश शिमला जसवंत सिंह ने मनोज कुमार पुत्र रामा नंद गांव करयाली तहसील शिमला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

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