फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   digital payment facility at 55 toll barriers in Himachal Pradesh

टोल नीति 2022-23: प्रदेश के 55 टोल बैरियरों पर अब डिजिटल पेमेंट सुविधा भी मिलेगी

Tue, 22 Mar 2022 05:00 AM IST
अरविन्द ठाकुर अनिमेष कौशल, अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अनिमेष कौशल, अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 22 Mar 2022 05:00 AM IST
सार

अब बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों के चालक नकद धनराशि देने की जगह डेबिट, क्रेडिट कार्ड सहित क्यूआर कोड स्कैन के साथ अन्य डिजिटल पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन से भी टोल चुका सकेंगे।

विज्ञापन
digital payment facility at 55 toll barriers in Himachal Pradesh
डिजिटल पेमेंट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के 55 टोल बैरियरों पर अब नकद धनराशि के साथ डिजिटल पेमेंट सुविधा भी मिलेगी। टोल नीति 2022-23 में कर एवं आबकारी विभाग ने इस सुविधा को अनिवार्य तौर देने का प्रावधान किया है। बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से प्रदेश में प्रवेश के दौरान शुल्क लिया जाता है। वाहन चालकों को नकदी देने के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए एक अप्रैल, 2022 से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है।

विज्ञापन


पड़ोसी राज्यों से हिमाचल आने के लिए 55 जगह कर एवं आबकारी विभाग ने टोल बैरियर स्थापित किए हैं। पूर्व में डिजिटल पेमेंट सुविधा को लेकर सख्ती नहीं बरती गई थी। बैरियर संचालकों से इस विकल्प को भी देने के लिए कहा गया था। कई बैरियरों पर यह सुविधा मिल रही है। अब वित्त वर्ष 2022-23 से टोल टैक्स बैरियरों पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दी गई है।
विज्ञापन


अब बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों के चालक नकद धनराशि देने की जगह डेबिट, क्रेडिट कार्ड सहित क्यूआर कोड स्कैन के साथ अन्य डिजिटल पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन से भी टोल चुका सकेंगे। प्रदेश में वाहनों की श्रेणी और भार अनुसार 30 से 450 रुपये तक बैरियरों पर शुल्क लिया जाता है। एक बार वसूले गए शुल्क की वैधता 24 घंटे तक होती है। गत रविवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने सूबे में खुली बोली और टेंडर प्रक्रिया से टोल बैरियरों का आवंटन करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


डिजिटल पेमेंट सुविधा न देने पर लगेगा पांच हजार हर्जाना
टोल टैक्स बैरियरों पर डिजिटल पेमेंट सुविधा न देने पर संचालकों पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया जाएगा। हर्जाना चुकाने के बाद भी अगर टोल बैरियरों पर यह सुविधा नहीं दी गई तो संबंधित बैरियर के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed