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Shimla News: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में उपप्रधान सस्पेंड
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जिला पंचायत अधिकारी ने जारी किए आदेश
विकास खंड जुब्बल की नंदपुर पंचायत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले के विकास खंड जुब्बल की पंचायत नंदपुर के उपप्रधान को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर निलंबित कर दिया है। जिला पंचायतीराज विभाग ने उपप्रधान प्रताप सिंह राणा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उपप्रधान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगे हैं।
स्थानीय व्यक्ति ने उपप्रधान पर सरकारी भूमि में कब्जा करने को लेकर लिखित शिकायत खंड विकास अधिकारी जुब्बल के पास की थी। प्रारंभिक जांच में चार खसरा नंबरों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई। इसी दौरान 21 जनवरी 2025 को जांच में लगे आरोपों को लेकर उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन उपप्रधान का आरोपों पर संतोषजनक लिखित जवाब नहीं पाया गया। पंचायत अधिकारी सतीश जम्वाल ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप साबित होने पर उपप्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आदेश की अपील हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1997 के नियम 143 (1) (डी) के तहत उपायुक्त के पास है। उन्होंने पंचायत से जुड़ा रिकॉर्ड और सामान पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश दिए हैं।
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विकास खंड जुब्बल की नंदपुर पंचायत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले के विकास खंड जुब्बल की पंचायत नंदपुर के उपप्रधान को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर निलंबित कर दिया है। जिला पंचायतीराज विभाग ने उपप्रधान प्रताप सिंह राणा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उपप्रधान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप लगे हैं।
स्थानीय व्यक्ति ने उपप्रधान पर सरकारी भूमि में कब्जा करने को लेकर लिखित शिकायत खंड विकास अधिकारी जुब्बल के पास की थी। प्रारंभिक जांच में चार खसरा नंबरों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई। इसी दौरान 21 जनवरी 2025 को जांच में लगे आरोपों को लेकर उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन उपप्रधान का आरोपों पर संतोषजनक लिखित जवाब नहीं पाया गया। पंचायत अधिकारी सतीश जम्वाल ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप साबित होने पर उपप्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आदेश की अपील हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1997 के नियम 143 (1) (डी) के तहत उपायुक्त के पास है। उन्होंने पंचायत से जुड़ा रिकॉर्ड और सामान पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश दिए हैं।
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