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DA केस: सीएम वीरभद्र को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया झटका, याचिका खारिज

Fri, 31 Mar 2017 04:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 31 Mar 2017 04:20 PM IST
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Delhi High court Rejected Virbhadra Singh Petition in Income Case.

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

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सीएम वीरभद्र सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द करने के आदेश दें। उनका कहना था कि सीबीआई गलत मंशा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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उनका कहना था कि जांच एजेंसी ने किसी भी अदालत से हिमाचल जाकर ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं ली। साथ ही हिमाचल सरकार से कोई बात की गई। इस केस में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी आरोपी बनाई गई हैं।
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वहीं, सीबीआई का कहना था कि हिमाचल सरकार उनके साथ इस मामले में सहयोग नहीं कर रही। गौरतलब है कि सीएम वीरभद्र पर दर्ज किया गया यह मुकदमा उस समय का है जब वह यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से ये संपति जुटाई है।

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