फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   delhi high court dismisses virbhadra's wife and children's petitions

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की वीरभद्र की पत्नी और बच्चों की याचिकाएं

Fri, 12 Jan 2018 10:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Fri, 12 Jan 2018 10:11 AM IST
विज्ञापन
delhi high court dismisses virbhadra's wife and children's petitions

मनी लांड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति जब्त करने संबंधी प्रावधान को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं को वीरवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा यह प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता। 

विज्ञापन


बता दें कि इन याचिकाओं में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी, बेटी व बेटे की याचिकाएं भी शामिल थीं। इनके अलावा रेत खनन व्यवसायी जेएस रेड्डी व उसके सहयोगी एस. रामचंद्रन व के. रतीनम ने संपत्ति जब्त करने संबंधी प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती दी थी। 
विज्ञापन


मनी लांड्रिंग कानून के मुताबिक अगर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को लगता है कि संपत्ति जब्त नहीं करने से जांच प्रभावित हो सकती है तो वह संपत्ति को जब्त कर सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस एस. मुरलीधर व आईएस मेहता की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा पांच के तहत संपत्ति जब्त करने संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। 

प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को किया खारिज

delhi high court dismisses virbhadra's wife and children's petitions

कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार व प्रवर्तन निदेशालय की उस दलील को खारिज कर दिया कि संपत्ति जब्त करने संबंधी कारण की जानकारी आरोपी को देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा-एजेंसी को यह बताना होगा कि इस कार्रवाई के पीछे कारण व उसे ऐसा विश्वास क्यों है कि ऐसा न करने से जांच प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने 19 याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है।

सिंगल जज के समक्ष इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। वीरभद्र सिंह के परिजनों ने याचिका दायर कर कहा था कि एजेंसी ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही उनकी कई संपत्ति जब्त कर ली थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed