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धूमल के खिलाफ मानहानि मामले में नया मोड़

Sat, 13 Dec 2014 04:09 PM IST
Updated Sat, 13 Dec 2014 04:09 PM IST
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defamation case against former cm of himachal prem kumar dhumal.

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटों सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दायर किए गए मानहानि  मुकदमे में नया मोड़ आ गया है।

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सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को समन भेजे जाने के मामले में मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने के अलावा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से मानहानि मामले से संबंधित पूरा रिकार्ड भी तलब किया है।
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सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र  सिंह ने यह आदेश पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा उनको निचली अदालत द्वारा मानहानि केस में भेजे गए समन को चुनौती देने संबंधी रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
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26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

defamation case against former cm of himachal prem kumar dhumal.

सत्र न्यायाधीश ने मामले की आगामी सुनवाई की तारीख 26 फरवरी, 2015 मुकर्रर की है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने वकीलों के मार्फत सत्र न्यायाधीश की अदालत में सीजेएम कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने के मामले पर रिवीजन याचिका फाइल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीजेएम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसमें मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे मीडिया के जरिये उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एक अभियान चला रहे हैं।

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