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प्रॉपर्टी टैक्स पर 26 को आएगा बड़ा फैसला!

Mon, 24 Mar 2014 06:55 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला Updated Mon, 24 Mar 2014 06:55 PM IST
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Decision on property tax

राजधानी में 2013-14 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में नाकाम रहे नगर निगम ने हाईकोर्ट से पुरानी पद्धति (एनुअल रेंट वेल्यू) के आधार पर टैक्स वसूलने की अनुमति मांगी है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निगम को 2012-13 में वसूले गए टैक्स का ब्योरा देने को कहा है। अब मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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संभावना जताई जा रही है कि इस दिन हाईकोर्ट टैक्स वसूली को लेकर कोई फैसला सुना सकता है। सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
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शहर में यूनिट एरिया मेथड फरवरी 2012 से लागू किया गया है। हाईकोर्ट के स्वयं संज्ञान लेने के बाद जारी आदेशानुसार 2012-13 में निगम ने पुरानी पद्धति से टैक्स वसूला है। लेकिन 2013-14 में कोई बिल जारी नहीं किए हैं।
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2014-15 के बिल जारी करने का समय भी नजदीक आ गया है। लेकिन कौन सी पद्धति से टैक्स वसूली होनी है इसको लेकर कोई भी अंतिम राय नहीं बन सकी है। नगर निगम सदन 2012 से यूनिट एरिया मेथड का विरोध करता आ रहा है।


महापौर और उप महापौर मेथड को शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप सही नहीं मानते हैं। इस साल जनवरी में टैक्स पद्धति को लेकर जन सुनवाई भी हुई थी जिसमें लोगों ने इसे नकार दिया था।

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