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हिमाचल में 31 मई तक रहेगा कर्फ्यू, जिलों में फिर उपायुक्त लेंगे फैसला

Mon, 25 May 2020 10:20 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 25 May 2020 10:20 PM IST
सार

  • हिमाचल में 31 मई तक लागू रहेगा कर्फ्यू
  • सरकार ने स्पष्ट की स्थिति
  • अब सरकारी दफ्तरों में आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी

 

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Curfew extended till may 31 in Himachal pradesh
कर्फ्यू ढील के दौरान खरीदारी करते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश मिलने के बाद सोमवार को कई जिलों के उपायुक्तों ने अपने जिलों में कई रियायतों के साथ कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए लेकिन देर शाम जब शासन ने वर्तमान में सिर्फ 31 मई तक ही कर्फ्यू लागू रहने के फैसले की बात कही तो उपायुक्तों ने आदेश वापस ले लिए। फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू रहेगा और इसके बाद जिलों के उपायुक्त फैसला लेंगे।

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दरअसल, पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी जिलों के डीसी को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीसी एक बार में सिर्फ दो महीने के लिए ही कर्फ्यू आदेश लागू कर सकते हैं। चूंकि 24 मार्च को लागू कर्फ्यू के आदेश खत्म हो रहे थे। इसलिए 23 मई को मंत्रिमंडल ने उपायुक्तों को 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत कर दिया।
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इस संबंध में गृह विभाग ने भी सभी जिलों के उपायुक्तों को अधिकृत करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के साथ ही कई जिलाें ने कर्फ्यू को सीधे 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। इस बीच असमंजस की स्थिति पैदा होने पर शासन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में 31 मई तक ही कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बाद उपायुक्त अपने स्तर पर कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लेंगे। 
 

सरकारी दफ्तरों में इस दिन से आएंगे 50 फीसदी कर्मचारी

सरकारी कार्यालयों में मंगलवार से रोस्टर के अनुसार 30 के बजाय अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के आने-जाने और लंच का समय अलग-अलग होगा। नियंत्रण अधिकारी इनकी हाजिरी लगाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी। क्लास एक और दो के सभी अधिकारी पहले ही तरह दफ्तर आएंगे।

इस दौरान वाहनों की ज्यादा से ज्यादा पूलिंग के लिए भी कहा गया है। कार्यालयों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज कराने, कर्मचारियों को मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के कार्यालयों के अलावा सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे सभी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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