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चरस तस्करी के दो दोषियों को दस-दस साल का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 10 May 2016 12:13 AM IST
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एडिशनल सेशन जज-2 शिमला राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो दोषियों को दस साल का कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
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आरोपी सलीम और किशोरी लाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में जिला न्यायवादी हरीश नेगी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
उन्होंने बताया कि आठ फरवरी 2015 को थाना जुब्बल पुलिस ने नाके के दौरान संतोषी नगर के समीप चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी को रुकवा कर उसकी चेकिंग कर उसमें से एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद की।
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इस पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, इसकी छानबीन कर कोर्ट में चालान पेश किया।