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दुराचार के दोषी को सात साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 28 Nov 2015 06:25 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2015 06:25 PM IST
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seven years rigorous imprisonment for rape.

जिला एवं सत्र न्यायधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने दुराचार मामले में अर्जुन महतो निवासी बिहार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी अर्जुन महतो बिहार के बेगूसराय जिला के तहत चानन बिंदटोली गांव का रहने वाला है जिसने जिला के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक प्रवासी युवती के साथ उसके मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए थे।

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जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने बताया कि बिहार निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ ऊना जिले के एक गांव में झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। मार्च 2014 में वह बिहार स्थित अपने घर गया था। अपनी पुत्री और पुत्र को वह यहां छोड़ गया।
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गर्भवती होने पर लगा परिजनों को पता

seven years rigorous imprisonment for rape.

इसी दौरान चार बच्चों के पिता दोषी अर्जुन महतो ने उसकी पुत्री को हवस का शिकार बना डाला। काफी समय बीत जाने के बाद जब सितंबर 2014 में युवती की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे एक चिकित्सक के पास ले गए। युवती का चेकअप कर बताया कि वह गर्भवती है। परिजनों ने युवती से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने अर्जुन महतो की सारी करतूत उन्हें बता दी। परिजनों ने घटना के संबंध में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा दी। इसकी भनक लगते ही अर्जुन महतो ऊना से फरार हो गया।

जिसे बाद में पुलिस ने बिहार से दबोच लिया। कुछ समय बाद युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसने कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने बच्चे के साथ उसकी मां और दोषी का डीएनए मिलान करवाया। जिसमें दोषी के ही उक्त बच्चे के पिता होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश सीएल कोछड़ ने अर्जुन महतो को धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा भुगतने के आदेश सुनाए हैं।

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