फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Notice to shimla police in rape case

पुलिस को महिला आयोग का नोटिस, कहा हमें जवाब चाहिए

Thu, 17 Apr 2014 09:12 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला
टीम डिजिटल/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 17 Apr 2014 09:12 AM IST
विज्ञापन
Notice to shimla police in rape case
महिला आयोग के नोटिस का जवाब पुलिस ने नहीं दिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने बताया कि पुलिस को दोबारा रिमांइडर भेजा गया है।
विज्ञापन


शनिवार को आयोग अध्यक्ष पीड़ित महिला से भी मुलाकात करेंगी। उधर, अप्राकृतिक यौनाचार केस में आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की जमानत अवधि 2 मई तक बढ़ गई है। वह भाजपा के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पीड़ित महिला रोज थाने के चक्कर लगा रही है।

बुधवार को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया कि वह बिना जांच अफसर की अनुमति के पुलिस स्टेशन बालूगंज की परिधि के बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक लोगों में भी कोई कमेंट नहीं करेंगे।
विज्ञापन


पुलिस ने की थी जमानत रद्द करने की अपील

शिमला पुलिस की ओर से अदालत में आरोपी की अंतरिम जमानत रदद् करने की अपील की गई थी। अंतरिम जमानत रद्द न होने पर पुलिस को झटका लगा है।

हालांकि सूत्र बताते हैं कि पुलिस इस केस की पैरवी लचर ढंग से कर रही है। इसी केस में एफआईआर लीक होने पर महिला आयोग की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब देने में शिमला पुलिस आनाकानी कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एफआईआर की कापी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में खुलेआम मीडिया को बांटी गई। इस एफआईआर में कांग्रेस के एक नेता का भी नाम था। बाद में इसकी प्रतियां राजनीतिक इस्तेमाल के लिए पूर्व विधायक के चुनाव हलके में बांटी गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed