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नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
Updated Tue, 12 Jan 2016 01:00 PM IST
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तेरह वर्षीय से दुराचार करने वाले को चंबा में सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। यह मामला बारह दिसंबर 2014 में दर्ज किया गया था। इसमें पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त दिन जब वह अपने घर से सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए जा रही थी तो पिंकू ने बीच रास्ते में उसे रोक
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कर अपने घर ले गया, जहां पर उसने उसे चाकू की नोक पर डरा धमका कर कई बार दुराचार किया। यह बात उसने अपनी मां को बताई। उधर मामले के सामने आने के बाद चंबा के विशेष न्यायाधीश पदम सिंह की अदालत में यह
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मुकदमा लगभग एक वर्ष तक चला, जहां तमाम गवाह और सबूत पिंकू के खिलाफ पाए गए। नतीजतन आरोप साबित होने पर पिंकू को सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एसएस पठानिया ने की है।
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