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हत्या के जुर्म में महिला समेत तीन को उम्रकैद

Thu, 01 Jan 2015 01:46 PM IST
Updated Thu, 01 Jan 2015 01:46 PM IST
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life time imprisonment in murder case Chamba.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह की अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक महिला समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 25 जून 2011 को साहो क्षेत्र की रहने वाली गुलाम बीबी ने चंबा थाना में पंजीकृत करवाया था। उसने बताया कि उसके पिता-माता किसी काम से बाहर गए थे।

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घर में मौजूद उसकी दादी और उसकी अन्य भाई-बहन 25 जून को गांव के साथ लगती उनकी जमीन में मवेशी चरा रहे थे तो वहां पर रोशन और बशीर भी अपने पशुओं के साथ मौजूद थे। इनमें से कुछेक पशु चरते हुए उनकी जमीन पर आ गए। इतने पर जब उनकी दादी ने दोनों व्यक्तियों को उनकी जमीन से पशु खदेड़ने को कहा तो बशीर और रोशन ने दादी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इतने पर भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने दादी के साथ मारपीट शुरू कर दी।
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डंडों से पीटकर कर दी थी हत्या

life time imprisonment in murder case Chamba.

वहां पर बशीर और रोशन के दो साथी फतेह मुहम्मद पुत्र शुक्रदीन और जैनम पत्नी हासमदीन भी डंडे इत्यादि लेकर पहुंच गई जिन्होंने उनकी बूढ़ी दादी पर ताबड़तोड़ लात घूंसे और डंडों की बरसात शुरू कर दी। उनकी दादी जो बूढ़ी हो चुकी थी इस मारपीट को नहीं सह पाई और दम तोड़ दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फतेह मुहम्मद पुत्र शुक्रदीन, रोशन दीन पुत्र नूर दीन एवं जैनम पत्नी हासमदीन सभी निवासी गांव बुखर परगना साहो तहसील एवं जिला चंबा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के मामला दर्ज किया था।


इस पर इन तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पीड़ित के परिवार को बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना देने को कहा गया है। इसे अदा न करने की स्थिति में इनकी सजा को छह माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी विजय कुमार रेहालिया ने की है।

चाकू से हमला करने के दोषी को 5 साल की कैद

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समरहिल में बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपी को पांच साल की कैद और दस साल जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा दोषी को काटनी होगी। बुधवार को सेशन जज फॉरेस्ट राजेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी सरकार की ओर से जिला न्यायवादी आरसी बख्शी ने की। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी आरसी बख्शी ने बताया कि 27 सितंबर को आरोपी अतुल ठाकुर और मुकेश उर्फ पवन समरहिल में मुकेश के क्वार्टर में पार्टी का आयोजन किया।

इस पार्टी में इनके दोस्त हिमांशु, मनोज बंसल, आशुतोष ठाकुर, हितेश ठाकुर उर्फ हन्नी भी मौजूद थे। पार्टी के दौरान अतुल ठाकुर और हितेश के बीच झगड़ा हो गया। अतुल ने हितेश को थप्पड़ मार दिया। इस पर हितेश मुकेश के क्वार्टर से बाहर आ गया। अतुल क्वार्टर से बाहर आया और उसने हितेश पर चाकू से हमला कर दिया। हितेश मौके पर ही गिर गया। हितेश को आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। अदालत ने आरोपी अतुल ठाकुर को 5 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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चोरी के दोषी को दो साल का कारावास

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अदालत ने चोरी के एक मामले में आरोपी को दो साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रशांत सिंह नेगी ने पुराना कांगड़ा निवासी विपन कुमार को दोषी मानते हुए धारा 380 और 454 के तहत दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने एक हजार रुपये जुर्माना देने का भी फैसला लिया।

अवस्थी ने बताया कि मामला 26 जून 2001 का है। वे जयंती विहार में शादी समारोह में गए थे। उसी दिन दोपहर बाद जब वे शाम को वापिस आए तो घर का पिछला दरवाजा खुला था। भीतर जाकर देखा तो अलमारी और बक्सों के ताले टूटे हुए थे। चोरी करीब डेढ़ लाख रुपये की थी। इसकी शिकायत राजेंद्र कुमार ने कांगड़ा थाने में दर्ज करवाई़।

सुनवाई के दौरान आरोपी भगोड़ा हो गया और इस वजह से मुकदमे में देरी हुई। ओरापी ने यहां से चुराए गहने एक सुनार के पास गिरवी रखे थे और इन्हीं गहनों से आरोपी की पहचान हुई । सुनार को सरकारी गवाह बनाकर पेश किया गया और अदालत ने तथ्यों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपी को दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना किया है।

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