फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   life imprisonment in brother murder case at rampur.

मेले में शराब पीने के बाद की भाई की हत्या, मिली उम्रकैद

Tue, 24 May 2016 10:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 24 May 2016 10:15 AM IST
विज्ञापन
life imprisonment in brother murder case at rampur.
सोहन लाल ने अपने छोटे भाई सुंकरू राम की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। - फोटो : Demo pic

प्रदेश हाईकोर्ट ने सगे भाई के हत्यारे की सजा बरकरार रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने प्रार्थी सोहन लाल की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने साक्ष्यों और रिकार्ड को सही अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


इसमें किसी भी तरह के फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार प्रार्थी सोहन लाल ने अपने भाई सुंकरू राम की शादी साल 2001 में अपनी पत्नी से इस कारण करवाई थी कि वह पत्नी-बच्चों के भरण पोषण में नाकाम हो गया था।
विज्ञापन


22 सितंबर 2006 को दोनों भाइयों ने मेले के दौरान काफी शराब पी थी। उनका रात को झगड़ा भी हुआ था। सुबह प्रार्थी के भाई सुंकरू राम की खून से सनी हुई लाश बरामद हुई थी। जांच के दौरान तथ्य उजागर हुआ था कि प्रार्थी सोहन लाल ने अपने छोटे भाई सुंकरू राम की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


23 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रार्थी के खिलाफ ट्रायल सत्र न्यायाधीश रामपुर की अदालत के समक्ष चलाया गया। दोष साबित करने के लिए कुल 18 गवाह पेश किए गए। 12 मई 2009 को प्रार्थी सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed