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नाबालिग से रेप और हत्या मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा

Sun, 27 Aug 2017 08:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू Updated Sun, 27 Aug 2017 08:17 AM IST
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himachal kullu life imprisonment for rape and murder of minor

सेशन जज कुल्लू राकेश चौधरी की अदालत ने नाबालिग से रेप और उसकी हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया है। दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

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जुर्माना नहीं भरने पर एक साल कैद भुगतनी होगी। मामला मनाली थाना के तहत दिसंबर 2014 में पेश आया था। जानकारी के अनुसार एक महिला ने पुलिस थाना मनाली में शिकायत दर्ज करवाई कि 15 दिसंबर 2014 को उसकी गोद ली हुई 14 वर्षीय बेटी नदी किनारे आग जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी।
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काफी तलाश करने पर कोई सुराग नहीं लगा। 16 दिसंबर को वह और एक अन्य महिला बेटी की तलाश करने के लिए नदी किनारे गए। एक जगह बर्फ दबी हुई पाई गई।

मौके पर खून के धब्बे भी मिले। कुछ ही दूरी पर मौके से कुल्हाड़ा भी मिला। नदी किनारे लापता लड़की का मफलर, जूते और पजामा भी बरामद हुआ।

हालांकि इस मामले में लड़की का शव बरामद नहीं हो पाया था। जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रेप के बाद हत्या का मामला दर्ज किया। इस केस के सिलसिले में पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की। तथ्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस को आरोपी के मुंह पर स्क्रैच मास व जीभी कट का निशान मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी होने पर पुलिस ने चालान कोर्ट में दायर किया।

दोनों पक्षों दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद सेशन जज कुल्लू राकेश चौधरी की अदालत ने आरोपी कमल कुमार पुत्र गरीब दास निवासी 17 मील डाकघर ब्रैण तहसील मनाली जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।


वहीं जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने सेशन जज कुल्लू की अदालत से गत बुधवार को फैसला सुनाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में 17 गवाह पेश किए गए। 

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