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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Deputy Excise Inspector Geeta Singh Case Hearing at Solan Court.

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई थी एक्साइज कमिश्नर, आरोप हुए तय

Fri, 23 Sep 2016 10:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन Updated Fri, 23 Sep 2016 10:00 AM IST
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Deputy Excise Inspector Geeta Singh Case Hearing at Solan Court.

हिमाचल के सोलन में वैट रिटर्न की सेटलमेंट के लिए एक लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोपों में फंसी डिप्टी एक्साइज कमिश्नर गीता सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। वीरवार को विशेष न्यायाधीश सोलन एससी कैंथला की अदालत में यह आरोप तय हुए हैं।

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वर्तमान में आरोपी महिला अफसर हेड ऑफिस शिमला में तैनात हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विजिलेंस सुनील दत्त वासुदेवा ने बताया कि फरवरी 2002 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने विजिलेंस ब्यूरो को एक शिकायत पत्र सौंपा था।
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इसमें आरोप लगाए गए कि परवाणू में तैनात उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त उससे एक लाख की रिश्वत मांग रही हैं। यह डिमांड विभिन्न फर्मों और कंपनियों की वैट रिटर्न की सेटलमेंट के लिए मांगी जा रही।

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रंगे हाथों पकड़ी गई थी गीता सिंह

Deputy Excise Inspector Geeta Singh Case Hearing at Solan Court.

विजिलेंस ने जाल बिछाकर 14 फरवरी 2012 को आरोपी डिप्टी कमिश्नर गीता सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते धरा। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने मौके पर एक लाख रिश्वत की रकम भी आरोपी से बरामद की थी।

प्रीवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत 7, 13 (2) की धारा 13 (1) डी के तहत दर्ज किया गया। जांच के बाद कोर्ट में मामले की चार्जशीट फाइल की गई। आरोप तय होने के बाद अब कोर्ट में मामला चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान तरुण कपूर ने बताया कि महिला अफसर पर तय नियमों के अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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