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हिमाचल के पूर्व कांग्रेसी विधायक समेत 11 पर होगी एफआईआर, ये है मामला

Fri, 12 Apr 2019 11:31 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 12 Apr 2019 11:31 AM IST
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Delhi Court Orders to Lodge FIr against Ex Congress MLA Neeraj Bharati and 11 others
पूर्व कांग्रेसी विधायक नीरज भारती - फोटो : फाइल फोटो

अदालत ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर अभद्र टिप्पणी तथा पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मोर्फ अश्लील फोटो और अश्लील टिप्पणी फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी विधायक नीरज भारती समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से 22 अप्रैल को कोर्ट में एफआईआर पेश करने का निर्देश दिया है। 

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पटियाला हाउस अदालत की महानगर दंडाधिकारी प्रीती परेवा ने आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य की शिकायत पर सुनवाई के बाद थाना नॉर्थ एवेन्यू पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता दिनेश रत्न भारद्वाज के जरिये अर्जी दायर कर पूर्व विधायक नीरज भारती (तत्कालीन सीएम के मुख्य राजनीतिक सचिव), नवदीप राणा, अधिवक्ता विनय शर्मा (तत्कालीन डिप्टी एडवोकेट जनरल), जबी हबीब, करण पठानिया, अरुण ठाकुर, हरिंदर परवाना, बंटी आर्या, दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, डीसीपी जतिन नरवाल, एसएचओ थाना नॉर्थ एवेन्यू पर एफआईआर का निर्देश देने की मांग की थी।

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पेश शिकायत में देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि वह 27 फरवरी 2016 को फेसबुक पर सर्फिंग कर रहा था। उसने देखा नीरज भारती ने अपने फेसबुक वॉल पर अनुराग ठाकुर के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी।

इसके अलावा उसने पीएम मोदी व स्मृति ईरानी की मोर्फ फोटो अभद्र टिप्पणियों के साथ अपलोड कर रखी थी। इस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति की थी। इसके बाद नीरज भारती ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को धमकी दी थी। उसके जानकारों व दोस्तों ने भी शिकायतकर्ता को धमकी और उससे गाली गलौज की। 

शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, राज्यपाल, विधानसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस हाईकमान से भी की थी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में शिकायत दायर की थी। इस अर्जी को एक बार खारिज कर दिया गया था लेकिन सत्र अदालत ने दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया था। इस बार अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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