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अश्लील वीडियो फिल्म दिखाकर मासूम से करता था रेप

Fri, 08 May 2015 11:13 PM IST
Updated Fri, 08 May 2015 11:13 PM IST
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court sentenced 10 years imprisonment for girl rape.

अश्लील वीडियो फिल्म दिखाकर नाबालिग बच्ची से दुराचार करने वाले आरोपी को दस साल का कठोर कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने हिमाचल के करसोग के पनविशा (चौड़ी धार) निवासी जय सिंह पुत्र परसु राम को यह सजा सुनाई है।

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मामला साल 2013 का है। आरोपी नाबालिग पीड़िता के चाचा का धर्म भाई था और अक्सर उनके घर आता रहता था। एक अप्रैल 2013 को पीड़िता और उसकी सहेली घर के आंगन में खेल रही थी। इसी बीच आरोपी वहां आया।
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यह उन्हें गुच्छियां इक्ट्ठा करने के लिए जंगल में ले गया। जहां पर आरोपी ने बच्चियों को मोबाइल पर अश्लील क्लिप दिखाई। इसके बाद आरोपी ने एक बच्ची के साथ दुराचार किया। वहीं, पीड़िता की सहेली किसी तरह वहां से भागने में सफल रही।

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डरा धमकाकर किया शोषण

court sentenced 10 years imprisonment for girl rape.

आरोपी ने बच्चियों को धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताएंगी तो वह उन्हें जान से मार देगा। लेकिन 11 अप्रैल को दोनों बच्चियों का आपस में झगड़ा हो गया और पीड़िता की सहेली ने घरवालों को दुराचार के बारे में बताने की धमकी दी तो पीड़िता रोने लग गई।

इसके बाद परिजनों को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 12 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग को साबित किया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

किडनेप कर रेप करने वाला फरार

court sentenced 10 years imprisonment for girl rape.

वहीं सोलन के कालाअंब में नालालिग लड़की से दुराचार करने वाला आरोपी फरार हो गया है। पुलिस के अनुसार वीरवार को कालाअंब की एक कंपनी में कार्यरत नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज करवाया कि 8 अप्रैल 2015 को उसकी 14 वर्षीय बेटी शौच के लिए बाहर गई हुई थी।

इसी दौरान पड़ोसी कामगार रिशू मंडल ने अपने साथी संजय एवं बादल के कमरे में उसकी बेटी को जबदस्ती लेकर गया और उसके साथ दुराचार किया और उसने जान से मारने की धमकी भी दी। एएसपी प्रोवेजनर स्वप्नल मेश्रम ने बताया कि दुराचार करने वाले नामजद युवक बिहार निवासी रिशू मंडल धारा धारा 376,363,366ए, 506 एंव 34 भारतीय दंड संहिता व सेक्शन-4 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्योंकि दुराचार एक महीने पहले हुआ था। वीरवार को मामला दर्ज होने से पहले आरोपी फरार हो गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तार होगी।

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