फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court decision on rape of minor girl by her father

नाबालिग बेटी से एक साल तक रेप करता रहा बाप, कोर्ट ने दी ये सजा

Sat, 09 Sep 2017 12:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Sat, 09 Sep 2017 12:33 PM IST
विज्ञापन
court decision on rape of minor girl by her father

अपनी नाबालिग बेटी से साल भर तक दुराचार करने और उसे गर्भवती बनाने के आरोपी बाप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


वहीं, अन्य धारा के तहत एक साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। जुर्माना न चुकाने के एवज में दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की। दोषी करार बाप पर (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ओफेंस) एक्ट की धारा 6 और भादंसं की धारा 506 के तहत आरोप साबित हुए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


25 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत में कहा गया कि यह अपराध बहुत गंभीर है। ऐसे में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 

जबकि आरोपी का कहना था कि यह उनका पहला अपराध है। इसलिए उनके प्रति नरम रुख अपनाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्राकृतिक अभिभावक की ओर से अपनी बेटी से दुराचार करने से ज्यादा गंभीर अपराध और पाप नहीं हो सकता। 

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ दुराचार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का अपराध संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
 

आठवीं में पढ़ रही बेटी के ठहर गया था गर्भ

court decision on rape of minor girl by her father

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय पीड़ित नाबालिग आठवीं कक्षा की छात्रा थी। साल 2015 के सितंबर माह में आरोपी पिता ने पीड़िता के साथ दुराचार किया। इसके बाद आरोपी ने तीन-चार बार फिर से दुराचार किया। इसके बाद आरोपी करीब एक साल तक दुराचार करता रहा और पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता रहा।

इसी बीच पीड़िता को गर्भ ठहर गया। जिस पर उसने अपनी माता को पिता के कुकृत्य के बारे में बताया पीड़िता की माता ने आंगनबाड़ी वर्कर को इसकी सूचना दी। जिन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन पर इस बाबत सूचित किया। इसके बाद इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed