बहु के साथ बलात्कार का आरोपी ससुर बरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बहू के साथ बलात्कार के आरोपी ससुर और मारपीट सहित दहेज प्रताड़ना के आरोपी महिला के पति पर आरोप साबित न होने पर जिला कांगड़ा की एक अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ज्योत्सना सुमंत ढडवाल की धर्मशाला की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गांव भिरड़ी (बैजनाथ) की महिला ने रक्षपाल और कप्तान कटोच पर दहेज प्रताड़ना और बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में पीड़िता वीना देवी ने आरोप लगाया था कि उसका पति उससे मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करता है।
12 गवाहों के बयानों के बाद आरोप मुक्त करार दिया
पीड़िता ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि शादी से करीब एक वर्ष बाद वह घर पर अकेली थी तो उसके ससुर कप्तान कटोच ने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता वीना देवी की शिकायत के आधार पर छह जुलाई 2011 को थाना बैजनाथ में आरोपी रक्षपाल और कप्तान कटोच के खिलाफ
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 498 ए के तहत मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (तृतीय) की धर्मशाला स्थित अदालत में चली मामले की सुनवाई में 12 गवाहों के बयानों एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रक्षपाल और कप्तान कटोच को आरोप मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।