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छेड़खानी करने वाले प्रिंसिपल के हमीरपुर जिला में जाने पर रोक

Wed, 28 Jun 2017 02:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 28 Jun 2017 02:27 PM IST
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bail to accused principal in case molestation of girl student

स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में घिरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरेड़ी जिला हमीरपुर के प्रिंसिपल को 30 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक के हमीरपुर जिले में जाने पर रोक लगाते हुए हिदायत दी कि जमानत के बाद वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर हमीरपुर जिले में प्रवेश न करें। 

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भरेड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य पर स्कूल की ही एक छात्रा ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। छात्रा ने स्कूल में गठित की गई यौन उत्पीड़न कमेटी को लिखित शिकायत में कहा था कि प्रिंसिपल उसे अपने वाहन में बैठाकर उस पर टिप्पणियां करता था। छात्राओं के परिजनों ने परिसर में प्रदर्शन कर इस वारदात के प्रति रोष प्रकट किया।
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पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए इस मामले पर शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को सस्पेंड किया है। भोरंज पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया था। भोरंज उपमंडल के तहत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरेड़ी में जमा दो में कला संकाय की छात्रा ने यौन उत्पीड़न कमेटी के सदस्य के समक्ष छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
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यह आरोप तब लगाया गया था, जब भरेड़ी स्कूल के प्रधानाचार्य उमेश शर्मा के आदेशानुसार स्कूल में गठित यौन उत्पीड़न कमेटी के सदस्यों ने स्कूल की छात्राओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया तो एक छात्रा ने प्रधानाचार्य की शिकायत कमेटी के समक्ष कर दी। छात्रा ने 57 वर्षीय प्रधानाचार्य के खिलाफ  लिखित शिकायत दी है। 


जमा दो में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया है कि जब वह स्कूल के लिए आती थी तो उसे प्रधानाचार्य गाड़ी में बैठा लेता था। पहली बार वह चार लड़कियों को एक साथ कार में बैठाकर लाया। उसके बाद उसे अकेले कार में बैठाने के लिए रोकता था और अभद्र टिप्पणियां करता था।

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